श्रमिक: labour labourer worker workman help roustabout
शक्ति: Sakti muscle vigor Energy potence zip stamina
उदाहरण वाक्य
1.
दीपक, मजदूर अखबार श्रमिक शक्ति के संवाददाता का.
2.
कृषि मशीन प्रयोग करने के बाद हमारे यहां अतिरिक्त श्रमिक शक्ति दूसरा कार्य करते हैं, इस से हमारी आय बढ़ गई है ।
3.
उन्होंने कहा कि निर्माण एवं विकास की दृष्टि से श्रमिक शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रदेश सरकार भी श्रमिकों के हितों के संरक्षण एवं संव र्द्धन के लिए वचनबद्ध है।
4.
हमारे पास पर्याप्त श्रमिक शक्ति संसाधन की श्रेष्ठता है, और तो और चीन के वित्तीय बाजार के पिछले दसेक सालों के सुधार व स्वस्थ व सतत विकास की बदौलत.
5.
सुधार व खुलेपन की नीति अपनाने की शुरूआत में चीन ने कम लागत में श्रमिक शक्ति लगाने की श्रेष्ठता के जरिए बाजार में विदेशी पूंजी वाले उपक्रमों को अतिरिक्त सुविधाएं दीं ।
6.
असामाजिक तत्वों के चंगुल में पफँसने वाले नन्हें बच्चों को एक श्रमिक शक्ति के रूप में बदलने के प्रयास की प्रशंसा करने के स्थान पर इसकी निंदा क्यों कर रहे हो सुरेन्द्र? ”
7.
19 जुलाई को कर्नाटक में कर्नाटक श्रमिक शक्ति, पीपल्स डेमोक्रैटिक फोरम, कर्नाटक जन शक्ति, समानता महिला वेदिके और कर्नाटक विद्यार्थी संगठन ने मिलकर, मारुति वर्कर्स साॅलिडैरिटी फोरम के नाम से एक बयान जारी किया, जिसमें मारुति के मजदूरों पर प्रबंधन व सरकार के दमन की भत्र्सना की गई तथा मारुति के मजदूरों की मांगों का समर्थन किया गया।
8.
19 मई को यूनियन के प्रमुख राम निवास, हिन्दुस्तान मोटर्स संग्रामी श्रमिक कर्मचारी यूनियन कोलकता के दीपक बक्शी, मजदूर अखबार श्रमिक शक्ति के संवाददाता सोमनाथ, हिसार के ग्राम पंचायत नेता सुरेश कोथ अपने रिश्तेदार के घर जा रहे नीतिश जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों को गिरफ्तार कर आई पी सी की धारा 148, 149, 188, 283, 332, 353, 186, 341, 307, आर्म्स एक्ट (25) सम्पति की क्षति (पीडीपीपी ऐक्ट-3) में 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
9.
हरियाणा पुलिस ने यूनियन के एक प्रमुख साथी राम निवास, यूनियन सलाहकार व हिन्दुस्तान मोटर्स संग्रामी श्रमिक कर्मचारी यूनियन कोलकता के दीपक बक्शी, मज़दूर अखबार श्रमिक शक्ति के संवाददाता सोमनाथ, हिसार के एक पंचायत नेता सुरेश कोथ सहित 11 लोगों को गिरफ्तार करके उनपर आईपीसी की धारा 148, 149, 188, 283, 332, 353, 186, 341 के साथ हत्या के प्रयास (307), आर्म्स ऐक्ट (25), सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति (पीडीपीपी ऐक्ट-3) जैसी गम्भीर व गैर जमानती धाराएं थोप दी हैं।